एक विशेष अदालत ने यहां पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल मैक्सिस समझौता मामलों में आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि आज के आदेश का दो आरोपियों मलेशियाई नागरिकों राल्फ मार्शल और टी आनंद कृष्णन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ सुनवाई को मारन बंधुओं तथा अन्य के खिलाफ चल रही सुनवाई से अलग कर दिया था।
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नयी दिल्ली: एक विशेष अदालत ने यहां पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल मैक्सिस समझौता मामलों में आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि आज के आदेश का दो आरोपियों मलेशियाई नागरिकों राल्फ मार्शल और टी आनंद कृष्णन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ सुनवाई को मारन बंधुओं तथा अन्य के खिलाफ चल रही सुनवाई से अलग कर दिया था।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने पारित किया जो टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले और इसकी जांच को लेकर सामने आए मामलों की विशेष रूप से सुनवाई कर रहे हैं।
Finally law has prevailed and justice has been done: Kanimozhi on Aircel-Maxis case judgement discharging Dayanidhi Maran & others pic.twitter.com/XY95uJjdoe
— ANI (@ANI_news) February 2, 2017
सीबीआई ने मारन बंधुाओं, राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, मैसर्स सन डायरेक्ट लिमिटेड, मैसर्स एस्ट्रो आल एशिया नेटवर्क, यूके, मैसर्स मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहाद, मलेशिया, मैसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, मलेशिया और तत्कालीन अतिरिक्त सचिव :दूरसंचार: जेएस शर्मा (जिनकी मामले की जांच के दौरान मौत हो गई) के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
आरोपपत्र में उनके खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था।
Saying from day1 its a politically motivated case,I've been victim.Struggled for 6 long years to prove innocence-DMaran on Aircel-Maxis case pic.twitter.com/AtH9PWFS9p
— ANI (@ANI_news) February 2, 2017
धन शोधन मामले में ईडी ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी, साउथ एशिया एफएम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के शानमुगम, एसएएफएल और सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दायर किया था।
मारन बंधुओं के अलावा अदालत ने दो कंपनियों को मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी लिमिटेड और मैसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड को भी आरोपमुक्त किया।