आम्रपाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 7.12 करोड़ जारी करने को कहा
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आम्रपाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 7.12 करोड़ जारी करने को कहा

इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट ED, पुलिस और ICAI को सौंपा जाए ताकि आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दिल्ली पुलिस को ऑडिटर्स रिपोर्ट की कॉपी देने को कहा है, ताकि जल्द एक्शन लिया जा सके. इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोर्ट ने कहा कि एक-एक अधिकारी की नियुक्ति करे जिससे रिपोर्ट पर अमल लाया जा सके.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने NBCC के लिए फंड जारी करने को भी कहा है. कोर्ट ने NBCC को 7.12 करोड़ फंड जारी करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट ED, पुलिस और ICAI को सौंपा जाए ताकि आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके. नोएडा-ग्रेटर नोएडा ऑथरिटी नोडल सेल गठित करने का भी आदेश दिया गया है.

बता दें, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के होम बायर्स के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि लंबित प्रोजेक्ट का काम NBCC पूरा करेगा. इस फैसले के बाद करीब 40 हजार होम बायर्स को राहत मिली और उन्हें देर-सबेर अपना आशियाना मिल जाएगा. उस समय कोर्ट ने कहा था कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दे. अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया था कि वे खरीदारों पर किसी तरह की कार्रवाई ना करें.

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