एक जुलाई से होगा लागू GST! ये चीजें होंगी सस्ती, ये होंगी महंगी
Advertisement
trendingNow1328511

एक जुलाई से होगा लागू GST! ये चीजें होंगी सस्ती, ये होंगी महंगी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे. जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की योजना है. जीएसटी परिषद द्वारा करीब 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है. इनके विश्लेषण से पता चलता है कि साबुन और दंतमंजन जैसे रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जाएंगे. वहीं ताजा फल, सब्जियां, दालें, ब्रेड और दूध को किसी भी टैक्स से छूट दी गई है.

एक जुलाई से होगा लागू GST! ये चीजें होंगी सस्ती, ये होंगी महंगी

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे उत्पाद महंगे होंगे, जबकि स्मार्टफोन, छोटी कारें तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उत्पाद सस्ते होंगे. जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की योजना है. जीएसटी परिषद द्वारा करीब 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है. इनके विश्लेषण से पता चलता है कि साबुन और दंतमंजन जैसे रोजमर्रा के उत्पाद जीएसटी में सस्ते हो जाएंगे. वहीं ताजा फल, सब्जियां, दालें, ब्रेड और दूध को किसी भी टैक्स से छूट दी गई है.

इसमें इकनॉमी श्रेणी में विमान यात्रा कुछ सस्ती हो जाएगी. इसी तरह टैक्सी सेवाएं भी सस्ती होंगी. जीएसटी में इन पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि अभी तक इन पर 6% टैक्स लगता है. जीएसटी में खाद्यान्न भी सस्ता हो सकता है. इन्हें शून्य दर वाली जिंसों की श्रेणी में रखा गया है. अभी कुछ राज्य खाद्यान्न पर दो से 5% का खरीद कर लगाते हैं जो जीएसटी में समाप्त हो जाएगा. जीएसटी परिषद ने इसी महीने 1,200 वस्तुओं ओर 500 सेवाओं को 5,12, 18 और 28% की चार टैक्स स्लैब में रखा है. कुछ जिंसों मसलन प्रसंस्कृत खाद्य, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर कर की दर 22% से घटकर 18% पर आ जाएगी, वहीं शैंपू, परफ्यूम और मेक अप उत्पादों के लिए टैक्स की दर मौजूदा के 22% से बढ़कर 28% हो जाएगी.

हालांकि, रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों पर 12% की दर से टैक्स लगेगा। अभी इस पर 15% सेवा टैक्स लगता है. जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं. इन पर टैक्स की दर करीब 1%  कम होकर 28% रह जाएगी. इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर टैक्स की दर 14 से घटकर 12% रह जाएगी. वहीं सौर पैनलों पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी होगी. यह अभी शून्य से 5% है जो कि जीएसटी में 18% हो जाएगी. साबुन और टूथपेस्ट पर टैक्स की दर जीएसटी में 25-26 से 18% पर आ जाएगी. जीएसटी में पैक सीमेंट सस्ता होगा. इस पर टैक्स की दर घटकर 28% रह जाएगी, जो अभी 31% बैठती है. जीएसटी में आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाओं पर कर की दर 13 से घटकर 12% पर आ जाएगी. स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा. इन पर अभी कर का प्रभाव 13.5% है. जीएसटी में इन पर 12% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है.

इसके अलावा पूजा के सामान, हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, बीड़ी और कुमकुम को टैक्स मुक्तता की श्रेणी में रखा गया है. मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर टैक्स की दर कम होगीं राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा और इस पर प्रभावी टैक्स की दर 18% होगी. फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 10 से 30% का मनोरंजन टैक्स लगता है. साथ ही 15% का सेवा टैक्स भी लगता है.

जीएसटी व्यवस्था में पांच सितारा होटलों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, जबकि गैर एसी रेस्तरां पर टैक्स घटेगा. फिलहाल नॉन एसी रेस्तरां पर 12.5 से 20% का राज्य वैट लगता है. वहीं एसी रेस्तरांओं पर राज्य वैट के अलावा 6% का सेवा टैक्स लगता है. जीएसटी व्यवस्था में नॉन एसी और बिना शराब लाइसेंस वाले रेस्तरांओं पर 12% की दर से टैक्स लगेगा. वहीं एसी और शराब लाइसेंस वाले रेस्तरांओं पर 18% टैक्स लगेगा. पांच सितारा या उससे अधिक के रेस्तरांओं पर 28% टैक्स लगेगा.

Trending news