अगर राष्ट्रपति इस फैसले पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि अभी इनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बना हुआ है.
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नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है और अब राष्ट्रपति इस पर फैसला करेंगे.
अगर राष्ट्रपति इस फैसले पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के इन 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी. हालांकि अभी इनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बना हुआ है.
आपको बता दें कि इन विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से ही इनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था. हालांकि, सत्ताधारी आम आदमी पूरे मामले में अपना बचाव कर रही है. पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग इसका फैसला नहीं कर सकता. इसका फैसला अदालत में होना चाहिए.
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चुनाव आयोग द्वारा जिन आप विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं...
शरद कुमार (नरेला विधानसभा)
सोमदत्त (सदर बाजार)
आदर्श शास्त्री (द्वारका)
अवतार सिंह (कालकाजी)
नितिन त्यागी (लक्ष्मी)
अनिल कुमार बाजपेयी (गांधी नगर)
मदन लाल (कस्तूरबा नगर)
विजेंद्र गर्ग विजय (राजेंद्र नगर)
शिवचरण गोयल (मोती नगर)
संजीव झा (बुराड़ी)
कैलाश गहलोत (नजफगढ़)
सरिता सिंह (रोहताश नगर)
अलका लांबा (चांदनी चौक)
नरेश यादव (महरौली)
मनोज कुमार (कौंडली)
राजेश गुप्ता (वजीरपुर)
राजेश ऋषि (जनकपुरी)
सुखबीर सिंह दलाल (मुंडका)
जरनैल सिंह (तिलक नगर)
प्रवीण कुमार (जंगपुरा)