26 नवंबर, 2008 को मुंबई में 10 आतंकियों ने हमला किया था, उसमें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, बाकी नौ मारे गए थे.
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मुंबई: जमात-उद-दावा (JuD) चीफ आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान ने नजरबंदी से आजाद कर दिया है. 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों की बरसी से चार दिन पहले छोड़ा जा रहा है. हाफिज सईद इस केस में मुख्य आरोपियों में शुमार है. भारत और अमेरिका जैसे मुल्कों ने उसकी रिहाई पर ऐतराज जताया है. 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में 10 आतंकियों ने हमला किया था, उसमें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, बाकी नौ मारे गए थे. अब सईद की रिहाई के बाद इस केस के बारे में न्यूज एजेंसी ANI ने कसाब के वकील अब्बास काजमी से जब यह पूछा कि क्या कभी कसाब ने सईद की भूमिका के बारे में जिक्र किया था तो उन्होंने हां में जवाब दिया. काजमी ने कहा कि कसाब ने विस्तार से हाफिज सईद की भूमिका के बारे में बताया था. उसी के चलते आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर पुख्ता प्रमाण मिले. इस मामले में अजमल कसाब को फांसी दे दी गई.
हाफिज सईद रिहा
इससे पहले 22 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की रिहाई का आदेश दिया. वह जनवरी से नजरबंद था. नजरबंदी की मियाद को तीन महीने बढ़ाने के सरकार के आग्रह को खारिज करते हुए बोर्ड ने बुधवार (22 नवंबर) को सईद की रिहाई का आदेश दिया. बोर्ड ने कहा, 'अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है.' पिछले महीने बोर्ड ने सईद की हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ाने की इजाजत दी थी और यह मियाद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी. बोर्ड के आदेश के बाद सईद की रिहाई का रास्ता साफ हो गया.
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न्यायमूर्ति अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने कहा, 'अगर जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसकी रिहाई का आदेश दिया जाता है.' अगर सरकार किसी दूसरे मामले में सईद को हिरासत में नहीं लेती है तो सईद बाहर आ सकता है.
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रांतीय सरकार को नोटिस जारी कर सईद की नजरबंदी पर जवाब मांगा था. कानूनी अधिकारी के आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी थी. पिछले महीने पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने सईद की नजरबंदी की मियाद 30 दिनों के लिए बढ़ा दी थी जो इस महीने के आखिरी सप्ताह में पूरी हो गई.
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बीते 11 नवंबर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार द्वारा जनवरी से मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के साथ ऐहतियाती हिरासत में लिये गये उसके चार सहयोगी रिहा हो गये. अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को रिहा किया गया क्योंकि न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने उनकी हिरासत बढ़ाने से इंकार कर दिया.
इस साल 31 जनवरी को सईद और चार साथियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को पंजाब की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून-1997 और आतंकवाद विरोधी कानून की चौथी अनुसूची के तहत 90 दिनों के लिए नजरबंद किया था. हालांकि पिछले दो बार उनकी हिरासत की अवधि लोक सुरक्षा कानून के तहत बढ़ाई गई. गृह विभाग इन चारों की हिरासत और बढ़ाने को लेकर बोर्ड को राजी नहीं कर पाया था. अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है.