65 करोड़ का इनामी आतंकी हाफिज सईद हुआ रिहा, कहा- 'अब कश्मीर लेकर रहेंगे'
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65 करोड़ का इनामी आतंकी हाफिज सईद हुआ रिहा, कहा- 'अब कश्मीर लेकर रहेंगे'

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की 297 दिन की नजरबंदी आज खत्म हो गई. 

नज़रबंदी खत्म होते ही अपने समर्थकों के बीच घिरा आतंकी हाफिज सईद

 नई दिल्ली: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद की 297 दिन की नजरबंदी आज खत्म हो . पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की एक अदालत ने हाफिज सईद की रिहाई के आदेश दे दिए हैं. रिहाई के आदेश मिलते ही सईद ने कश्मीर अलाप छोड़ते हुए कहा कि वह हर हाल में कश्मीर को आजाद करवा कर रहेगा. आतंकी की रिहाई को भारत के मुंबई हमले को लेकर सईद को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के भारत के प्रयासों के लिए झटका है. सईद इस साल जनवरी से नजरबंद था. 

  1. इस साल जनवरी से अपने ही घर में कैद था हाफिज सईद
  2.  297 दिन की नजरबंदी पंजाब प्रांत की कोर्ट ने की खत्म
  3. सईद पर अमेरिका ने रखा है एक करोड़ डॉलर का इनाम

जमात-उद-दावा के ट्विटर पर जारी अकाउंट पर सईद ने एक छोटे वीडियो में कहा, ‘कश्मीर की वजह से भारत मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे खिलाफ भारत की सभी कोशिशें नाकाम हुईं और मैं रिहा हो गया.’ इसके साथ ही उसने कहा कि पाकिस्तान में आजादी की जीत हुई है और कश्मीर हम लेकर रहेंगे.

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उधर, इस आतंकी की रिहाई पर भारत के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है.  कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पूछते हुए खिंचाई की है कि अब 56 इंच का सीना कहां है? कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि वजह साफ है. पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है. अब 56 इंच का सीना कहां है? 

पाकिस्तान की कोर्ट के इस फैसले का अमेरिका ने भी विरोध किया है. अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ने ही जब हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर रखा है, ऐसे में उसे बाहर आने की अनुमति देना हैरान करने वाला है. अमेरिका ने तो हाफिज सईद पर एक करोड़ डॉलर (करीब 65 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है. ट्रंप सरकार ने उसे आदेश संख्या 13224 के तहत वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. उधर, संयुक्त राष्ट्र ने भी एक प्रस्ताव के तहत मुंबई हमले के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था.

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बुधवार को हाफिज सईद की रिहाई पर फैसला करते हुए अदालत ने पंजाब सरकार की नजरबंदी और तीन महीने बढ़ाने की याचिका को को खारिज कर दिया. खंड पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुल समी खान ने कहा कि हाफिज सईद अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो सरकार उसे रिहा कर दे. अगर पंजाब सरकार ने जल्द ही उसे किसी अन्य मामले में बंदी नहीं बनाया तो वह गुरुवार से ही पाकिस्तान में आजाद घूमेगा. 
नजरबंदी की सीमा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अगर हाफिज सईद को रिहा किया तो पाकिस्तान पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाएंगे. हाफिज सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं, जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं. लेकिन पीठ ने सरकार के सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. 

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