अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलों को सुनते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए.
Trending Photos
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने वाले अपने हालिया फैसले पर मंगलवार को रेाक लगाने से इंकार कर दिया. अदालत ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से 3 दिन में राय मांगी है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद तय की गई है. हालांकि अदालत ने इस केस में केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट मेें केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार दोपहर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलीलों को सुनते सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'हम एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए.'
Supreme Court refuses to stay its order on SC/ST Act, asks all parties to submit detailed replies within two days; matter to be heard after 10 days. pic.twitter.com/2Is9Vosusa
— ANI (@ANI) April 3, 2018
इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते एससी/एसटी एक्ट पर शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के चलते जैसे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं. हजारों लोग सड़क पर हैं. लिहाजा, इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाए. अटॉर्नी जनरल की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोपहर दो बजे खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हो गया था.
SC/ ST Protection Act case: Supreme Court, while hearing the submissions by the Attorney General, observed, 'we are not against the Act. Innocent should not be punished.'
— ANI (@ANI) April 3, 2018
#FLASH: #SupremeCourt agrees for an open court hearing on Centre's review petition over judgement on SC/ST Act. pic.twitter.com/wOe6O52JPT
— ANI (@ANI) April 3, 2018
सरकार ने समग्र पुनर्विचार याचिका भी दायर की
दरअसल, केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एससी/एसटी कानून पर दिए गए अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया. सरकार का कहना है कि शीर्ष न्यायालय के फैसले से इस समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में कोई पक्षकार नहीं है और वह इस फैसले के पीछे दिए गए तर्क से 'ससम्मान' असहमत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले पर एक समग्र पुनर्विचार याचिका भी दायर की है.
सरकार पूरी क्षमता के साथ न्यायालय में इस पर बहस करेगी- प्रसाद
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार पूरी क्षमता के साथ सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर बहस करेगी. उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार हमेशा से उपेक्षित वर्ग के समर्थन में रही है और भाजपा ने ही देश को दलित राष्ट्रपति दिया है.
यह भी पढ़ेंः भारत बंद से चरमराया रेल यातायात, 100 से अधिक गाड़ियां प्रभावित
SC ने दिया था आदेश, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करना जरूरी नहीं
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करना जरूरी नहीं होगा. प्राथमिक जांच और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
दलित संगठनों ने किया प्रदर्शन
बता देें कि एससी/एसटी एक्ट को कथित तौर पर शिथिल किए जाने के विरोध में सोमवार को दलित संगठनों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी बंद का असर आज (मंगलवार) भी देखा जा रहा है. कई दलित संगठन आज भी प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं. इससे पहले कल कई राज्यों में बंद के दौरान हुए प्रदर्शन का आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ा. कई जगह प्रदर्शन ने हिंसक मोड़ ले लिया. इन घटनाओं में कम-से-कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल जिलों में देखा गया, जहां कई स्थानों पर भड़की हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
(इनपुट एजेंसी से भी)