अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करायें 31 दिसंबर तक
Advertisement
trendingNow1339419

अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करायें 31 दिसंबर तक

आधार-पैन लिंक करने की गुरुवार यानि 31 अगस्‍त को आखिरी तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे.

अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने वालों को बड़ी राहत दे दी है आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन चार महीने बढ़कर 31 दिसंबर तक कर दिया है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ऐसा करना जरूरी है. आधार-पैन लिंक करने की गुरुवार यानी 31 अगस्‍त को आखिरी तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने वालों के लिए ऐसा करना जरूरी है.

  1. आधार-पैन लिंक करने की 31 अगस्‍त को आखिरी तारीख थी
  2. पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है
  3. पैन और आधार लिंक नहीं तो फाइल नहीं होगा इनकम टैक्स

आधार-पैन लिंक करने की गुरुवार यानि 31 अगस्‍त को आखिरी तारीख थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है, अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाएंगे.

और पढ़ें: आधार कार्ड को बैंक खाते से घर बैठे करें लिंक, ये रहा तरीका!

अभी आधार केवल रसोई गैस की सब्सिडी लेने, बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन की सिम हासिल करने के लिए मान्य दस्तावेज है. अब इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य (mandatory) बनाया जा रहा है पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन एसएमएस और ऑफलाइन तरीके से लिंक कर सकते हैं. 

ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
-http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले –Register Here– पर क्लिक करें. इसके बाद पैन डिटेल्स देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा. यहां नया पेज खुलेगा, इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा. यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं.

अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी. अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे. सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी.

SMS से इस तरह कर सकते हैं लिंक
आधार से PAN लिंक करने के लिए फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपना आधार नंबर और फिर उसके बाद अपना पैन नंबर (UIDPN -space- Aadhar no. Pan no.) लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा.

ऐसे कर सकते हैं ऑफलाइन लिंक
पैन और आधार को ऑफलाइन भी लिंक करने के लिए पैन सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर एनएसडीएल और यूटीआईआईटीएसएल पर जाना होगा. इसके बाद आपको वहां फॉर्म (Annexure-I’) भरना होगा. साथ ही, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगानी होगी. इसके लिए आपको भुगतान करना होगा. जबकि ऑनलाइन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news