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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने अभिभावकों को बड़ी राहत दे दी है. हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) को निर्देश दिया है कि मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल अपने स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से बताई गई किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. अगर कोई स्कूल ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक, अगर किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म और कॉपी-किताबें खरीदने के लिए स्कूल की तरफ से दबाव बनाया जाएगा तो उसके खिलाफ हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के अनुसार कार्रवाई होगी.
हरियाणा सरकार ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय अपने विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा अनुशंसित दुकान से पुस्तकें, लेखन सामग्री, जूते इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि विद्यालय ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। pic.twitter.com/6YVxhGDqup
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2022
गौरतलब है कि अभिभावकों की तरफ से कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका था कि उन्हें स्कूल बाध्य करते हैं कि जो दुकान वो बताएं उसी दुकान से बच्चे की यूनिफॉर्म और कॉपी-किताबें खरीदें. जब वो स्कूल की तरफ से बताई गई दुकान से बच्चे की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदते थे तो उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी.
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अभिभावकों का मानना था कि ऐसा करके उनको ठगा जा रहा है. उनको बच्चे के कोर्स की अधिक कीमत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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