कमल हासन के बयान पर बोले हिंदू संगठन के नेता, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए
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कमल हासन के बयान पर बोले हिंदू संगठन के नेता, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए

हासन द्वारा एक पत्रिका में हिंदू आतंकवाद को लेकर दिए बयान की ओर इशारा करते हुए महासभा के नेता ने कहा इस तरह के लोग अपने पक्षपातपूर्ण संप्रादायिक एजेंडे के तहत हिंदुत्व मानने वालों का संबंध हिंदू आतंक से जोड़ते हैं.

तमिल अभिनेता कमल हासन. (फाइल फोटो)

लखनऊ: अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार (3 नवंबर) को प्रसिद्ध तमिल अभिनेता कमल हासन द्वारा 'हिंदू आतंकवाद' पर दिए बयान के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया और कहा कि इस तरह के लोगों को 'गोली मार देनी चाहिए.' हासन द्वारा एक सप्ताहिक पत्रिका में हिंदू आतंकवाद को लेकर दिए बयान की ओर इशारा करते हुए महासभा के नेता पंडित अशोक शर्मा ने कहा इस तरह के लोग अपने पक्षपातपूर्ण संप्रादायिक एजेंडे के तहत हिंदुत्व मानने वालों का संबंध हिंदू आतंक से जोड़ते हैं. उन्होंने कहा, "कमल हासन जैसे लोगों से निपटने के लिए फांसी पर चढ़ा देने या गोली मार देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है."

  1. हासन ने तमिल पत्रिका ‘आनंद विकटन’ के अंक में हिंदू आतंक की बात कही थी.
  2. हासन ने स्तंभ में आरोप लगाया कि दक्षिण पंथी संगठनों ने अपने रुख में बदलाव किया है.
  3. हासन ने हालांकि अपने कॉलम में किसी समूह का नाम नहीं लिया है.

कमल हासन के बयान से गुस्साये संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शर्मा ने कहा, "जो भी लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं या हिंदू धर्म और इसके विश्वास के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है." महासभा सदस्य ने 62 वर्षीय अभिनेता की सभी फिल्मों और उनके परिवार के सदस्यों की भी सभी फिल्मों का बहिष्कार करने की घोषणा की है. कमल हासन की बेटी श्रुति हासन हिंदी फिल्मों में काम करती है. संगठन ने और लोगों से भी इस तरह के लोगों की फिल्मों का बहिष्कार करने को कहा है.

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वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने अभिनेता कमल हासन के खिलाफ हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी के खिलाफ एक शिकायत पर शनिवार (4 नवंबर) को सुनवाई करते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया. अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने वाराणसी के एसीजेएम की अदालत में एक याचिका दायर कर हासन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश सुधाकर दुबे ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया. एसीजेएम की अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 नवम्बर की तारीख निर्धारित की है.

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