Vice Chancellors: इस राज्य के गवर्नर ने 9 यूनिवर्सिटी के VCs से कहा- कल सुबह तक आपके इस्तीफे मेरे पास पहुंच जाएं
Advertisement
trendingNow11408320

Vice Chancellors: इस राज्य के गवर्नर ने 9 यूनिवर्सिटी के VCs से कहा- कल सुबह तक आपके इस्तीफे मेरे पास पहुंच जाएं

Governor's Order To Vice Chancellors: राजभवन की ओर से रविवार को किए गए ट्वीट में  नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया. 

Vice Chancellors: इस राज्य के गवर्नर ने 9 यूनिवर्सिटी के VCs से कहा- कल सुबह तक आपके इस्तीफे मेरे पास पहुंच जाएं

Kerala News: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर राज्य के नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार सुबह तक इस्तीफा देने को कहा है. राज्यपाल की ओर से रविवार को केरल राजभवन ने एक ट्वीट में कहा कि नौ कुलपतियों में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं.

विश्वविद्यालयों के नामों की एक सूची के साथ ट्वीट में कहा गया, "2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है: पीआरओ, केरल राजभवन."

राजभवन ने कहा कि खान ने यह भी निर्देश दिया कि इस्तीफे सोमवार को सुबह 11.30 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजश्री एम एस की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, राज्य द्वारा गठित खोज समिति को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के बीच से कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के एक पैनल की सिफारिश करनी चाहिए थी लेकिन इसके बजाय उसने केवल एक ही नाम भेजा.

(इनपुट - भाषा)

(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)

 

Trending news