अपनी अर्जी में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना कोर्ट कोई एकतरफा आदेश न दे.
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नई दिल्ली: भीमा कोरेगांव मामले ( bhima koregaon case) में महाराष्ट्र सरकार ने गौतम नवलखा मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कैविएट अर्जी दाखिल की है. अपनी अर्जी में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उनका पक्ष सुने बिना कोर्ट कोई एकतरफा आदेश न दे.
बता दें FIR रद्द करने की मांग वाली नवलखा की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जिसके खिलाफ गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
गौरतलब है 13 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था. पीठ ने नवलखा की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की थी.
बता दें कि भीमा-कोरेगांव हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.