स्थानीय महिला के साथ देखे जाने और स्थानीय निवासी से दोस्ती करने के दोषी पाए गए मेजर गोगोई.
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नई दिल्ली : श्रीनगर के एक होटल में मई में स्थानीय महिला के साथ देखे जाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मेजर लीतुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है. सैन्य सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
Court of Inquiry in respect to Major Leetul Gogoi has ordered to initiate disciplinary action. Court of inquiry has held him accountable for:
fraternizing local insipte of instructions to the contrary and for being away from the place of duty while in operational area pic.twitter.com/9G4lrqFIWE— ANI (@ANI) August 27, 2018
सेना के सूत्रों ने बताया कि गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
सूत्रों ने बताया कि अदालत ने उन्हें निर्देशों के विपरीत स्थानीय महिला से ‘‘मेलजोल’’ रखने और एक अभियान वाले इलाके में अपने कार्य स्थल से दूर रहने का जिम्मेदार ठहराया. पुलिस ने 23 मई को एक विवाद के बाद गोगोई को हिरासत में लिया था. वह 18 वर्षीय महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में कथित तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे.
इसके कुछ दिन बाद सेना ने इस घटना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए. सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहलगाम में कहा था कि अगर गोगोई को ‘‘किसी भी अपराध’’ में दोषी पाया जाता है तो कठोर सजा दी जाएगी.