महिला को आंख मारने पर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
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महिला को आंख मारने पर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया

दोषी पाए गए शख्स ने महिला का पीछा किया, उसे घूरा और आंख मारी थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

लक्ष्मीकांत रुईकर, बीड़ः महाराष्ट्र के मराठवाडा कें बीड़ में आंख मारनें पर आरोपी को जिला कोर्ट नें 3 साल की सजा सुनाई है. बीड़ जिले के 20 अप्रैल 2017 को रायमोहा के सडक पर 16 साल की लडकी चल रही थी. इस लडकी का टाकलगाव के एक व्यक्ति पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर ( उम्र 24 साल) ने पीछा किया,  उसे घूरा और आंख मारी थी. इस मामले में लडकी ने बीड़ की पाटोदा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. 

इसके तहत पुरुषोत्म ज्ञानदेव वीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. छेड़छाड़ करने को लेकर धारा 354 ( बी ) के तहत केस दर्ज किया था . 

इस पर पुलिस उपनिरीक्षक अरुण डोंगरे ने जांच किया और बीड़ जिला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. इस मामले की सुनवाई प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश प्राची कुलकर्णी ने की. इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से 7 गवाहों ने साक्ष्य दिए. इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की जेल और 500 रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है. इसमें 500 रुपये अर्थदंड नहीं भरा तो एक महीने की सजा और बढाने को कहा गया है.

सहायक सरकारी वकील अनिल धसे का कहना है कि इस मामले में अभियोग पक्ष अपनी शिकायत पर कायम रही, साथ ही गवाहों का साक्ष्य भी अहम था. जिससें ये निर्णय आया है. इसमे वकील संगीता धसे का कहना है की आंख मारने पर 3 साल की सजा ये पहली ही घटना होगी, जिससें महिलाओं के साथ छेडखानी करने वालों को सबक मिलेगा. 

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