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नई दिल्ली: सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी (Interim Grievance Officer) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. नये आईटी नियमों (New IT Rules) के तहत भारतीय यूजर्स की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है. एक सूत्र ने बताया कि हाल ही में भारत में Twitter की ओर से नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है.
सोशल मीडिया कंपनी की वेबसाइट पर अब चतुर का नाम नहीं दिख रहा है. IT Rules 2021 (Guidelines for Arbitrators and Digital Media Code of Conduct) नियमावली 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर उक्त आधिकारी का नाम और संपर्क के पते देना जरूरी है. ट्विटर ने घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. चतुर ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब नये सोशल मीडिया नियमों को लेकर Twitter और सरकार के बीच टकराव है.
सरकार ने ट्विटर पर जानबूझकर इन नये नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है और उसकी आलोचना की है. नये नियम 25 मई से लागू हो गए हैं. ट्विटर ने अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जिसके साथ उसने भारत में Intermediary Digital Forums को ‘संरक्षण के प्रावधान’ के जरिए मिलने वाली छूट का अधिकार खो दिया है.
नये नियमों के तहत ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सएप (WhatsApp) जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें भारत में चीफ कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं. ट्विटर ने पांच जून को सरकार द्वारा जारी अंतिम नोटिस के जवाब में कहा था कि वह नये नियमों का पालन करना चाहती है और जल्द ही मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का ब्यौरा शेयर करेगी.
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फिर हो सकती है कार्रवाई
इस बीच Twitter ने चतुर को भारत के लिए अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. अब Twitter की वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत समाधान अधिकारी के नाम की जगह Correspondence के लिए अमेरिका का एक पता और ई-मेल दिया गया है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार ट्विटर नए नियमों का अनुपालन न करने के कारण मध्यस्थ को मिलने वाले legal protection खो चुकी है और अब उसे किसी भी कंटेंट के लिए जवाबदेह ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है.
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