उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा
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उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में 2015 के आदेश की समीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। न्यायालय ने गोपाल अंसल को कारावास की शेष सजा पूरी करने के लिए चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने को कहा।

उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गोपाल अंसल को एक साल जेल की सजा

नई दिल्‍ली : उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में 2015 के आदेश की समीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में रियल एस्टेट दिग्गज गोपाल अंसल को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। न्यायालय ने गोपाल अंसल को कारावास की शेष सजा पूरी करने के लिए चार सप्ताह में आत्मसमर्पण करने को कहा।

बता दें गोपाल अंसल पहले ही चार महीने की सजा काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक महीने में सरेंडर करने के लिए कहा है। उच्चतम न्यायालय ने सुशील अंसल को राहत देते हुए उन्हें उतने ही समय की सजा सुनायी जितनी अवधि की सजा वह जेल में गुजार चुके हैं। वहीं, शीर्ष कोर्ट ने सुशील अंसल की सजा बढ़ाने से इनकार किया। अब सुशील अंसल दोबारा जेल नहीं जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुशील और गोपाल अंसल पर उसके द्वारा लगाया गया 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना अत्यधिक नहीं है।

गौरतलब है कि रियल एस्टेट कारोबारी सुशील एवं गोपाल अंसल के 30-30 करोड़ रुपये जुर्माना के रूप में अदा करने में नाकाम रहने पर ढाई साल की कैद की सजा काटने का आदेश दिया गया था। सीबीआई और एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) ने शीर्ष न्यायालय के 19 अगस्त 2015 के आदेश की समीक्षा की मांग की। गौरतलब है कि दोनों दोषी लोग जुर्माना अदा कर चुके हैं।

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