नारायणसामी के खिलाफ दायर अर्जी खारिज
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नारायणसामी के खिलाफ दायर अर्जी खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने लिट्टे के मारे गए प्रमुख वी. प्रभाकरण और ‘नाम तमिलार’ पार्टी अध्यक्ष सीमन के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

मदुरै : मद्रास हाईकोर्ट ने लिट्टे के मारे गए प्रमुख वी. प्रभाकरण और ‘नाम तमिलार’ पार्टी अध्यक्ष सीमन के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एन. पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति पी. देवदास की खंडपीठ ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि कथित बयान मुदरंटकम में दिया गया था जो मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, न कि यहां इसकी पीठ के अधिकार क्षेत्र में। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के वकील के इस आग्रह को भी खारिज कर दिया कि मामला मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया जाए।
याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सी. रमेश ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पुडुचेरी में अप्रैल में एक बैठक के दौरान प्रभाकरण और सीमन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उन्होंने मंत्री के खिलाफ भादंसं की धारा 153 (ए) (विभिन्न समूहों के बीच वैर को बढ़ावा देने) के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की। (एजेंसी)

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