2जी स्पेक्ट्रम : कोर्ट ने राजा की याचिका मंजूर की
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2जी स्पेक्ट्रम : कोर्ट ने राजा की याचिका मंजूर की

दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की याचिका आज मंजूर कर ली। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह इस सिलसिले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट को उसके समक्ष पेश करे।

नई दिल्ली : दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा की याचिका आज मंजूर कर ली। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच रिपोर्ट को उसके समक्ष पेश करे।
अदालत ने यह आदेश राजा के आवेदन पर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2009 में सीवीसी ने दूरसंचार विभाग द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में आरोपों की जांच की थी और 12 अक्तूबर 2009 को सीवीसी ने अपनी प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट सीबीआई को भेजी थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने अपने आदेश में कहा कि एजेंसी ने दलील दी थी कि सीवीसी के पत्र का खुलासा नहीं किया जा सकता है और उसने राजा की याचिका पर कोई जवाब नहीं दायर किया था।
अदालत ने कहा, ‘सीबीआई ने माना है कि वह पत्र और (सीवीसी की) प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट उसके पास है। हालांकि, उसका कहना है कि पत्र आधिकारिक विश्वास में भेजा गया था और उसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।’ अदालत ने कहा, ‘हालांकि, सीबीआई ने अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदन का जवाब दायर भी नहीं किया।’ उसने कहा कि सीबीआई ने नहीं कहा था कि सीवीसी के पत्र के खुलासे से जनहित को नुकसान होगा।
न्यायाधीश ने कहा, ‘तदनुसार, मैं सीबीआई की दलील में कोई गुण-दोष नहीं पाता हूं। प्रार्थना मंजूर की जाती है। सीवीसी के उस पत्र के साथ उसकी प्रत्यक्ष जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए और आरोपी, आवेदक ए. राजा को इसकी एक प्रति पाने की स्वतंत्रता होगी।’ (एजेंसी)

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