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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 800 से अधिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नौ जनवरी को तय की है।
अदालत ने सरकार के वकील से इस मामले में जानकारी (निर्देश) प्राप्त करके मामले की अगली सुनवाई के दिन नौ जनवरी को पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रदीप कांत और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने यह आदेश आज एक स्थानीय वकील की याचिका पर दिया।
याचिका में इन शिक्षकों की भर्ती सम्बन्धी नियमों तथा अधिसूचना समेत शासनादेशों की वैधता को चुनौती देते हुए उन्हें निरस्त किये जाने का आग्रह किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों की भर्ती के लिये अपनाई जा रही पूरी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों की मंशा के खिलाफ है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर यह भी आग्रह किया गया है कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों तथा आदेशों पर अमल पर फिलहाल रोक लगायी जाए। (एजेंसी)