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इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड के आरोपियों में शामिल कथित सुपारी किलर इरफान को शुक्रवार को यहां की विशेष अदालत ने 16 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अदालत में पेश करने के लिए उसे उत्तर प्रदेश पुलिस का दल प्रोडक्शन वॉरंट पर कानपुर की जिला जेल से इंदौर लाया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक गिरफ्तारी के बाद इरफान को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) डा. शुभ्रा सिंह की अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि अदालत में सीबीआई ने यह कहते हुए भाड़े के कथित हत्यारे को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने की गुहार की कि मामले की छानबीन में उससे पूछताछ की जरूरत है। शुक्ला ने बताया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह गुहार मंजूर करते हुए इरफान को 16 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। अदालत ने हालांकि ताकीद की कि भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी को सीबीआई हिरासत के दौरान प्रताड़ित न किया जाए। साथ ही, इरफान से कहा कि वह पूछताछ और मामले की जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करे। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी की मेडिकल जांच कराने और इसकी रिपोर्ट को अदालत में पेश करने का आदेश भी दिया।
इरफान को शहला हत्याकांड की अहम कड़ी माना जा रहा है। ऐसे में सीबीआई को उससे पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासों की उम्मीद है। मामले की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज, उसकी राजदार सहेली सबा फारुकी और एक अन्य साकिब अली 13 मार्च तक सीबीआई हिरासत में हैं। अदालत ने छह मार्च को सीबीआई को मंजूरी दी थी कि वह तीनों आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है।
(एजेंसी)