अब ड्रोन से आपके घर सामान पहुचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां!
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अब ड्रोन से आपके घर सामान पहुचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां!

एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव आरएन चौबे ने कहा कि एक बार नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद देश में ड्रोन के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी जाएगी. डीजीसीए द्वारा तैयार नियमों के मुताबिक ड्रोन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता होगी.

हवाई अड्डों के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं चल सकेंगे ड्रोन. (file pic)

नई दिल्ली : वह दिन दूर नहीं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर किसी सामान का ऑर्डर करो और वह आपके घर पर ड्रोन से पहुंचे. अभी यह आपके लिए महज कल्पना हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही यह हकीकत में आपके सामने होगा. दरअसल ई-कॉमर्स कंपनियां आपके घर पर ड्रोन के माध्यम से सामन की डिलीवरी करने की तैयारी कर रही हैं. नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से ड्रोन के लिए तैयार मसौदा नियमों में यह बात कही गई है.

  1. ड्रोन को पांच श्रेणियों में बांटा गया
  2. 200 फीट से नीचे ही चल सकेंगे ड्रोन
  3. ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या जारी होगी

एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव आरएन चौबे ने कहा कि एक बार नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद देश में ड्रोन के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी जाएगी. डीजीसीए द्वारा तैयार नियमों के मुताबिक ड्रोन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता होगी. जबकि 250 ग्राम से कम भार वाले ड्रोन को विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता और एक बार अनुमोदन प्राप्त करने से छूट होगी.

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चौबे ने कहा कि हम नियमों को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंतरिक रूप से व्यापक परामर्श के बाद मसौदा नियम तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि ड्रोन के लिए अंतिम और औपचारिक नागर विमानन आवश्यकताएं (सीएआर) दिसंबर के अंत तक पेश होने की उम्मीद है. ड्रोन का इस्तेमाल केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए इसके लिए मसौदा नियम में विभिन्न प्रतिबंधों का प्रस्ताव किया गया है और इसके साथ ही कोई 'ड्रोन क्षेत्र' नहीं होगा.

मंत्रालय ने कहा कि मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि सभी ड्रोन यानी छोटे स्वचलित टोही विमान का परिचालन दृश्य दृष्टि, केवल दिन में और 200 फीट से नीचे होगा. ड्रोन को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका भार 250 ग्राम से कम है उन्हें 'नैनो' के रूप में परिभाषित किया गया है. जिनका भार 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक है उसे 'माइक्रो' और 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम को 'मिनी' श्रेणी में रखा गया है.

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150 किलोग्राम से कम वाले ड्रोन को 'छोटे' ड्रोन और उससे ज्यादा को 'बड़े' ड्रोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ड्रोन को विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी और मिनी श्रेणी में आने वाले ड्रोनों को दूरस्थ पायलट अनुमोदन आवश्यकता का अनुपालन करना होगा. इसके साथ ही आरएफआईडी (रेडियो आवृत्ति पहचान) का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से ड्रोनों के पहचान के लिए किया जाएगा.

हवाई अड्डों के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे और समुद्र तट के किनारे 500 मीटर (क्षैतिज) तक ड्रोन परिचालन पर रोक रहेगी. ड्रोन के विजय चौक से 5 किलोमीटर दायरे में परिचालन की अनुमति नहीं होगी. नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने उम्मीद जताई है कि मसौदे के नियम वास्तविक इस्तेमाल को प्रोत्साहित और 'नापाक गतिविधियों को हतोत्साहित करेगा.' मसौदे को एक महीने के लिए सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए रखा जाएगा.

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