Challan: वाहन चलाने वाले सावधान! इस तरह के हॉर्न और साइलेंसर पर कट रहे चालान, पड़ेंगे लेने के देने
Modified silencers challan: पुलिस एक खास तरह के साइलेंसर और हॉर्न पर चालान काट रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में वाहनों में प्रेशर हॉर्न (तेज हॉर्न) और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले चालकों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है.
Delhi traffic police challan: सड़क पर दो-पहिया वाहन चलाते समय सिर्फ हेल्मेट पहनना और डॉक्यूमेंट साथ रखना ही काफी नहीं है. आपको और भी कई ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है. अगर आप अपनी बाइक में मोडिफिकेशन का शौक रखते हैं तो आपको सर्तक हो जाने की जरूरत है. पुलिस एक खास तरह के साइलेंसर और हॉर्न पर चालान काट रही है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में वाहनों में प्रेशर हॉर्न (तेज हॉर्न) और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले चालकों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पकड़े जाने पर चालकों से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
दरसअल, हैवी हॉर्न और मोडिफाई साइलेंसर पर चालान का नियम है. क्योंकि मोडिफाइड साइलेंसर पंजीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेश सर्टिफिकेट) उल्लंघन के तहत आते हैं. दरअसल इस तरह के मोडिफिकेशन से सबसे बड़ी समस्या नॉइस पॉलुशन की है. कई चालक अपनी बाइक में तेज आवाज करने वाले होर्न व साइलेंसर लगवा लेते हैं. जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इस बारे में चेतावनी देने के लिए एक ट्वीट भी किया. इसमें कहा गया, "शनिवार से, Delhi Traffic Police उन लोगों को दंडित करेगी जो अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई पहले से ही की जा रही थी, हालांकि अब फोकस बढ़ेगा.
ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉर्न और साइलेंसर वाली समस्या सिर्फ बाइक्स ही नहीं, कई गाड़ियों में भी देखी गई है. एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि प्रेशर हॉर्न या मोडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करके ध्वनि प्रदूषण करने वालों का चालान किया जाएगा. कई लोगों ने पुलिस के फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट किए और अन्य मुद्दों के बारे में सुझाव भी दिए. एक यूजर ने लिखा, "प्लस मॉडिफाइड हेडलाइट्स और हाई बीम यूसेज के लिए भी ऐसा ही करें"
ये खबर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर