Delhi Old Vehicle Rules: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आपको राहत देने वाली खबर है. दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर नए नियम जारी किए हैं. नए नियम के मुताबिक राजधानी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सिर्फ सार्वजनिक पार्किंग या सड़क पर चलते समय ही जब्त किया जा सकेगा. अगर किसी का पुराना वाहन उसकी प्राइवेट पार्किंग में खड़ा है तो परिवहन विभाग उसे जब्त नहीं करेगा. दरअसल, पिछले साल उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें गड़बड़ियां मिली थीं. इन मामलों के सामने आने के बाद कोर्ट ने नए नियम बनाने का आदेश दिया था. 


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वाहन के पकड़े जाने पर यह कार्रवाई होगी


नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का उम्र पूरी कर चुका वाहन सड़क पर चलते या सार्वजनिक पार्किंग में खड़ा पाया जाता है तो उसे पकड़ा जाएगा. लेकिन पहली बार पकड़े जाने पर वाहन के मालिक को उसे छुड़ाने का मौका मिलेगा. वाहन का मालिक जुर्माना भरकर, शपथ पत्र देकर और तय मानकों को पूरा करके अपनी गाड़ी को छुड़ा सकेगा. अगर वही वाहन दोबारा सड़क पर चलता हुआ पाया जाता है या सार्वजनिक पार्किंग में खड़ा मिलता है तो उसे स्क्रैप कर लिया जाएगा मतलब दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा. दिल्ली सरकार ने राजधानी में दस साल पुराने डीजल वाहन और पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर नए नियम जारी किए हैं.


वाहन छुड़ाने के लिए दिखाने होंगे ये प्रूफ


राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अगर कोई वाहन पहली बार पकड़ा जाता है तो वाहन का मालिक उसे छुड़ा सकेगा. इसके लिए वाहन के मालिक को जुर्माना के साथ एक शपथ पत्र देना होगा कि अब वह अपनी गाड़ी को सड़क पर नहीं चलाएगा. साथ ही गाड़ी के मालिक को निर्जी पार्किंग का प्रूफ भी दिखाना होगा. इसके अलावा आरडब्ल्यूए से अथॉरिटी लेटर और गाड़ी की आरसी भी देनी होगी. 


दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को लेकर नियम 


राजधानी दिल्ली की सड़को पर अगर दूसरे राज्य में पंजीकृत उम्र पूरी कर चुका वाहन चलता पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. गाड़ी के मालिक को दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और वाहन को दिल्ली लाने का कारण बताना होगा. अगर मालिक मौके पर जुर्माना नहीं भरता है तो वाहन को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.