Rear Seat Belt Rules: अगर आप भी कार चलाते हैं तो सतर्क हो जाइए. आपकी जरा की गलती के चलते आपका चालान कट सकता है. सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री की मौत के बाद से पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना (Rear Seat Belt) जरूरी हो गया है. यह नियम तो पुराना है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अब इसपर सख्ती दिखाने लगी है. इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है. गलती करने वाले यात्रियों का चालान भी काटा जा रहा है. जुर्माने की रकम 1000 रुपये रखी गई है. 


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पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली ट्रैफिक) आलाप पटेल ने कहा, “कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हालिया घटना (मिस्री की मौत) के बाद यह चर्चा का विषय बन गए हैं.” अधिकारी ने कहा, “दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के के संबंध में जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है. हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं।” पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए नागरिकों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने तथा हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी.


ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बीते दिनों ट्वीट कर लिखा, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस उन लोगों को दंडित करेगी जिनकी गाड़ियों में लिमिट से ज्यादा काला शीशा हो या उस पर फिल्म चढ़ी हो. हम बिना लाइसेंस के नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भी रोक लगायेंगे और वाहन मालिकों को दंड देंगे.’’ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.


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