Driving licence online apply: इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने कई कामों को आसान कर दिया है. पहले जिस काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के लिए चक्कर लगाने होते थे वो काम अब घर बैठे हो जाते हैं. आज भी काफी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर में चप्पल घीसते हैं लेकिन ये काम अब घर बैठे हो सकते हैं. आप ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है. इसके बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है. आपको बात दें कि लर्नर लाइसेंस का वैलिडेशन 6 महीने के बाद खत्म हो जाता है. इस समय के अंदर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देना होता है. अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. कोई भी18 साल से ऊपर का व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है.


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लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें आवेदन


आपको बात दें कि अगर आप 6 महीने के भीतर अप्लाई करने से चुक जाते हैं तो आपको फिर से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेता है. इसके लिए आपको सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा.


- इस साइट को खोलने के बाद आपको Driving Licence Related Services पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा फिर लर्नर लाइसेंस आवेदन के विकल्प को चुनना होगा.


- यहां मांगी गई जरूरी पेपर/  डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे. उससे पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आपको खुद टेस्ट के लिए डेट तय करनी होगी. तय तारीख पर आपको टेस्ट देना होगा और याद रहे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के 6 महीने के भीतर ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.


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