Apply Driving License Online: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, तभी उसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कम से कम एक महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होता है, इसके भीतर ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको दोबारा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर तय समय के भीतर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. 


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लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से हो सकती है. चलिए, आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं. यहां गौर देने वाली बात है कि फिलहाल कुछ ही राज्यों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है जबकि कुछ राज्यों में यह सुविधा नहीं है. कुछ राज्यों में एक बार टेस्ट के लिए आरटीओ जाना पड़ता है. हम जिस प्रक्रिया के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसमें भी आपको एक बार आरटीओ जाना पड़ेगा. हालांकि, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन घर पर बैठे ऑनलाइन ही किया जा सकता है.


लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें?


-- सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं.
-- ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services पर क्लिक करें
-- यहां अपना राज्य चुनें.
-- लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें.
-- लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म भरें.
-- जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
-- लर्नर लाइसेंस की फीस भरें.
-- टेस्ट के लिए तारीख चुनें.



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