नई दिल्ली : एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक अब 6 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई और ईडी एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी. सीबीआई और ईडी ने एक फिर कार्ति और चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया और हिरासत की मांग की. हालांकि ईडी ने कोर्ट से कुछ और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए वक्त मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 मई तक टाल दी है.


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अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही
आपको बता दें कि कोर्ट इस समय कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर रही है. ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए. ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई थी.


ईडी और सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई तक चार्जशीट में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं मिली तो अदालत जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी. पिछली सुनवाई में पी चिदंबरम पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी. पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट को संज्ञान लेना है. ईडी और सीबीआई ने कार्ति और पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.



दायर हुई थी चार्जशीट
एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया था कि पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.जबकि ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.