DGCA ने इस एयरलाइन पर ठोका 10 लाख का भारी जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
DGCA Fines : एयरलाइन रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने विस्तारा एयरलाइन (Vistara Airline) पर नियमों की अनदेखी को लेकर बड़ा जुर्माना लगाया है. डीजीसीए अधिकारी की तरफ से कहा गया कि नियमों के उल्लंघन से विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था.
DGCA Fines on Vistara: एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने विस्तारा एयरलाइन (Vistara Airline) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. डीजीसीए ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. विस्तारा के खिलाफ यह कार्रवाई इंदौर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किए गए पायलट को प्लेन लैंड कराने की परमिशन देने के लिए की गई है.
यात्रियों की जान को हो सकता था खतरा
अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि इस उड़ान के पहले अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने एक सिम्युलेटर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाईअड्डे पर उतारा था. अधिकारी ने कहा, 'यह नियमों का एक बड़ा उल्लंघन था, जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था.'
घटना कब घटी, अभी यह साफ नहीं
नागर विमानन महिनिदेशालय (DGCA) ने इस मामले में विस्तारा एयरलाइन (Vistara Airline) को दोषी मानते हुए उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि इस विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और यह घटना कब घटी थी. किसी उड़ान के पहले अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.
उसके बाद ही वह यात्रियों के साथ विमान को उतारने के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसके अलावा विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है. अधिकारियों ने कहा कि कप्तान के अलावा विस्तारा की इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था. इसके बावजूद एयरलाइन ने प्रथम अधिकारी को हवाईअड्डे पर विमान उतारने की अनुमति दी थी.
(इनपुट भाषा से भी)