UIDAI को 5 साल तक नहीं देना होगा Income Tax, वित्त मंत्रालय ने क्यों दिया यह आदेश?
Finance Ministry Notification: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर 2027-28 के दौरान UIDAI को आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. यह नोटिफिकेशन तभी प्रभावी होगी जब यूआईडीएआई किसी कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा.
Income Tax: वित्त मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को होने वाली इनकम पर आयकर भुगतान से छूट दी है. UIDAI को मिली यह छूट वित्त वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी. फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी (CBDT) के अधीन संचालित होता है.
नोटिफिकेशन में क्या बताया गया?
नोटिफिकेशन के अनुसार UIDAI को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान / सब्सिडी, आरटीआई फीस, निविदा फीस, कबाड़ की बिक्री, पीवीसी कार्ड सहित शुल्क / सदस्यता, सत्यापन, नामांकन और सूचनाओं को अपडेट करने के लिए लिये जाने वाली सर्विस फी, एफडी और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज पांच साल तक आयकर से मुक्त होगा.
इन पांच सालों के लिए छूट
यह नोटिफिकेशन टैक्स असेसमेंट ईयर 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 और 2028-2029 के लिए लागू होगी. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 के दौरान UIDAI को हुई आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, यह नोटिफिकेशन तभी प्रभावी होगी जब यूआईडीएआई (UIDAI) किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा और उसकी गतिविधियां एवं निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी.
यूआईडीएआई (UIDAI) देश में नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या ‘आधार’ जारी करने का काम करता है. इसका गठन आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधान के तहत किया गया है जिसका मकसद आधार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना और अधिनियम के अनुरूप नियम और कानून बनाना है.