शेयर, प्रॉपर्टी और Gold से कमाने वालों के लिए गुड न्यूज, खबर पढ़कर झूम उठेंगे आप
शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, मकान या कार आदि की खरीद-फरोख्त से पैसा कमाने वालों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. अगर आप भी इन चीजों से इनकम करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए.
नई दिल्ली : Capital Gains Tax : अगर आप शेयर बाजार (Share Market), प्रॉपर्टी या गोल्ड की खरीद-फरोख्त से समय-समय पर पैसा कमाते रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. यह अपडेट कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) को लेकर है.
वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ की
मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले कुछ दिन से कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे (Capital Gains Tax Structure) में बदलाव की बात कही जा रही थी. लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा इसमें बदलाव का कोई इरादा नहीं है.
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खबरों का खंडन किया
फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अभी मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव पर विचार नहीं कर रही. उन खबरों का खंडन कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार कमाई बढ़ाने और आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स के ढांचे में बदलाव करने जा रही है.
जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या कहा
ANI के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने इस संबंध में पेश प्रस्ताव में कहा गया कि शेयर बाजार (कैपिटल मार्केट) से कमाई पर लगने वाला टैक्स किसी भी बिजनेस से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स से कम नहीं होना चाहिए. इसी के मद्देनर कैपिटल गेन्स टैक्स के ढांचे में बदलाव की बात कही गई. लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया.
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अभी कितना लगता है टैक्स
1 अप्रैल 2019 से लागू कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमानुसार लिस्टेड इक्विटी पर एक साल से ज्यादा के लिए एक लाख से ऊपर के लाभ पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है. वहीं एक साल से कम समय के लिए रखे गए शेयर पर 15 प्रतिशत के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान करना होता है.
क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स?
कैपिटल गेन (Capital Gain) को हिंदी में पूंजी लाभ कहते हैं. यानी किसी पूंजी से होने वाले फायदे के ऊपर लगने वाला टैक्स. यह पूंजी आपका घर, संपत्ति, जेवर, कार, शेयर, बॉन्ड कुछ भी हो सकता है. इनमें से किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के बीच का जो फायदा होता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं और इस पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. सरकार कैपिटल गेन को आपकी इनकम मानती है. यानी किसी संपत्ति को खरीदने और फिर उसे बेचने से होने वाले फायदे पर लगने वाला टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स कहलाता है.