म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए यह खबर पढ़ना बेहद जरूरी है. सेबी ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश दिया है.
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नई दिल्ली : Mutual Fund UPDATE : अगर आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड यूनिट के लेनदेन को लेकर नया अपडेशन दिया है. इसके बाद अब आपका पैसा म्यूचुअल फंड में पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा. नए नियम निवेश की गई रकम को भुनाने (Redemption) के मामले में सत्यापन को लेकर जारी किए गए हैं.
यह अपडेशन शेयर बाजार प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड यूनिट के लेनदेन से जुड़ा है. अक्टूबर 2021 में सेबी की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया 'म्यूचुअल फंड लेनदेन को लेकर शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए अपने नाम पर जारी भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे.' हालांकि, सेबी से मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सदस्यों को भुगतान स्वीकार करने की छूट रहेगी.
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शेयर बाजार और समाशोधन निगम की तरफ से यह तय किया जाएगा कि भुगतान स्वीकार करने वाला किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करेगा. उन्हें निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए भी काम करना होगा. सेबी की तरफ से इसी तरह का आदेश म्यूचुअल फंड यूनिट के लेनदेन के बारे में जारी किया गया है. यह शेयर बाजार के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समेत अन्य इकाइयों के लिए भी है.
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सेबी की तरफ से आने वाली 1 मई से स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म लागू किया जाएगा। म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए बनाए गए इस मैकेनिज्म को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि उतार-चढ़ाव वाले मार्केट से बड़े निवेशक अचानक पूरा पैसा न निकाल लें. स्विंग प्राइजिंग लागू करने पर फंड में निवेश और निकासी के दौरान निवेशकों को वह एनएवी मिलेगी, जो स्विंग फैक्टर के तहत एडजस्ट की गई है.