नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामलों में इजाफा हुआ है. मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरुआती तिमाही यानी अप्रैल से जून महीने के बीच लगभग 12 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के लगभग 2,050 सामने आए हैं.


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एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा मामले
हमारे सहयोगी वेबसाइट zeebiz.com के अनुसार सरकारी बैंकों (Government Banks) में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही (April-June Quarter) में 19,964 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए हैं. 12 बैंको में एसबीआई (SBI) में सबसे अधिक 2,050 धोखाधड़ी (Fraud) के मामले सामने आए. इन मामलों से जुड़ी राशि 2,325.88 करोड़ रुपये है. मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) को धोखाधड़ी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है. इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया में 5,124.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 47 मामलों का पता चला. सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है. देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में संख्या के हिसाब से धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले आए. वहीं मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) धोखाधड़ी से सबसे अधिक प्रभावित रहा.


केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी सामने आए मामले
इसके अलावा केनरा बैंक में 3,885.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 33, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,842.94 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 60, इंडियन बैंक में 1,469.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 45, इंडियन ओवरसीज बैंक में 1,207.65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 37 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1,140.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के नौ मामले सामने आए. इस दौरान दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में सिर्फ 270.65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए. हालांकि, बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 240 रही.


दूसरे बैंकों की बात की जाए, तो यूको बैंक में 831.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 130, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 655.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 149, पंजाब एंड सिंध बैंक में 163.3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 18 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 46.52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 49 मामले सामने आए हैं. 


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भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि बैंकों की ओर से दिए गए ये शुरुआती आंकड़े हैं. इनमें बदलाव या सुधार हो सकता है. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि धोखाधड़ी से जुड़ी राशि का मतलब बैंक को इतने ही राशि के नुकसान से नहीं है.