नई दिल्ली: सरकार पहले से अफीम की ठीक ढंग से खेती करने वाले किसानों को इसकी खेती के लिए और लाइसेंस देने पर विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने फसल वर्ष 2015-16 में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस देने के संबंध में सामान्य शर्तें अधिसूचित की हैं।  अफीम का फसल वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलता है।


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एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2014-15 के लिए अफीम की औसत उपज मध्य प्रदेश और राजस्थान में 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के लिए न्यूनतम 52 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित की थी। ‘केन्द्र सरकार अच्छा काम करने वाले किसानों को इस साल और लाइसेंस देने के मुद्दे पर विचार करेगी।’