Bank Investment Schemes: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन हासिल करने के लिए हर साल पेंशन वितरण एजेंसी (पीडीए) को अपना जीवन प्रमाण या वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि यह अस्तित्व का प्रमाण है.


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लाइफ सर्टिफिकेट हर साल 1 नवंबर से जमा कराना होता है. हालांकि, केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को अतिरिक्त समय दिया, जो 1 अक्टूबर से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई विकल्प दिए हैं. पेंशनभोगी या तो बैंक, डाकघरों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन वितरण एजेंसियों के पास जाकर या डिजिटल रूप से जमा करने का विकल्प चुनकर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.


अगर पेंशनभोगी शारीरिक रूप से पीडीए के सामने पेश नहीं होना चाहता, तो वे निर्धारित प्रारूप में किसी भी नामित अधिकारी द्वारा दस्तखत किया गया लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. केंद्रीय पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीआईओ) की ओर से जारी स्कीम बुकलेट के मुताबिक, ऐसे पेंशनभोगियों को व्यक्तिगत मौजूदगी से छूट दी गई है.


पेंशनभोगी अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मेथड में पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा और यूआईडीएआई-अनिवार्य उपकरणों से कैप्चर किया गया बायोमेट्रिक्स देना होगा. यूआईडीएआई जीवन प्रमाण डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए किसी शख्स के बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी सभी उपकरणों की एक सूची रखता है. 


सरकार अलाएंस के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने और कलेक्शन के लिए घर-घर बैंकिंग सेवाएं भी मुहैया कराती है. इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं जो 100 प्रमुख शहरों में सेवाएं देते हैं. एक पेंशनभोगी डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) मोबाइल एप्लिकेशन, डीएसबी की आधिकारिक वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर - 18001213721, 18001037188 के जरिए सेवा बुक कर सकता है.


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