नई दिल्ली: देश में टैक्स मामलों की सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी या CBDT) ने कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना जरूरी है. दरअसल, आयकर (Income Tax) विभाग ने लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है. पहले ये 30 जून थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया है. आयकर विभाग कह चुका है जिन लोगों के आधार और पैन लिंक नहीं होंगे, उन्हें आयकर अधिनियम के हिसाब से नतीजे भुगतने पड़ेंगे.


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आप अपना स्टेटस चेक कीजिए और नहीं किया है तो लिंक करा लीजिए. जानिए तरीका.
1. इसके लिए आपको incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. 
2. लिंकिंग के लिए आपको 'लिंक आधार' वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा. तुरंत ही आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम जैसी जानकारी मांगी जाएगी. 
3. सारी जानकारी भरने के बाद आपके कार्ड लिंक हो जाएंगे.


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4. अगर आपको ऑनलाइन लिंकिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप एसएमएस के जरिए भी लिंकिंग कर सकते हैं. 
5. अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से UIDPN लिख कर स्पेस देकर अपना आधार लिखना होगा फिर स्पेस देकर पैन नंबर लिखना होगा और फिर उसे 567678 या 56161 पर भेजना होगा.