कार चलाने वाले हो जाएं सावधान! HSRP नहीं है तो कल से कटेगा 5500 रुपये का चालान
HSRP Deadline: अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं और अबतक आपने अपनी कार या टू-व्हीलर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगवाया है तो बेहतर होगा अपनी कार पार्किंग में ही खड़ी रहने दें, क्योंकि कल यानी 15 अप्रैल से आपका चालान कटना शुरू हो जाएगा. नोएडा में कल से कटेगा ब
नई दिल्ली: HSRP Deadline: अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं और अबतक आपने अपनी कार या टू-व्हीलर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगवाया है तो बेहतर होगा अपनी कार पार्किंग में ही खड़ी रहने दें, क्योंकि कल यानी 15 अप्रैल से आपका चालान कटना शुरू हो जाएगा.
नोएडा में कल से कटेगा बिना HSRP वालों का चालान
गौतम बुद्ध नगर जिले में अबतक के आंकड़ों के मुताबिक 50 परसेंट गाड़ियों में भी HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है. जिले में करीब 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं और करीब 2.5 लाख वाहन दूसरे जिलों में रजिस्टर्ड होने के बाद यहां चल रहे हैं. मतलब करीब 10 लाख गाड़ियां यहां चलती है. गौतमबुद्ध नगर जिले में वाहन मालिक HSRP को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं इसलिए जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल के बाद बिना HSRP वाले वाहनों के लिए 5500 रुपये चालान की घोषणा की है.
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पर्ची साथ रखेंगे तो नहीं कटेगा चालान
दरअसल, HSRP के लिए लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है. जिले में तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी हैं और उन्हें दो से तीन महीने की वेटिंग मिली हुई है. जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी हैं वे वाहन चलाते समय अपनी पर्ची अपने साथ रखें. पर्ची दिखाने पर वह चालान से बच सकते हैं.
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क्या है HSRP?
एचएसआरपी एक होलोग्राम स्टीकर है, जिसमें वाहन के इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होते हैं और इसे वाहन की नंबर प्लेट पर चिपकाया जाता है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन की सुरक्षा और सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है. इसे विशेष प्रकार से वाहन में फिट किया जाता है। एक बार नंबर प्लेट लग जाने के बाद इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता है.
प्रेशर मशीन से लिखे जाने वाले HSRP पर एक पिन होता है जो गाड़ी से जोड़ता है. यह पिन एक बार गाड़ी में नंबर प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा. हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय है. वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर अनिवार्य है. 2 अक्टूबर 2018 से रंगीन स्टिकर सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है.
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