Income Tax e Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक कमाई करने वाले व्यक्ति की सबसे जरूरी जिम्मेदारियों में से एक है. हालांकि, भविष्य में आयकर विभाग के किसी भी सवाल का उत्तर देने और काला धन अधिनियम 2015 के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अपने आयकर रिटर्न से संबंधित डॉक्यूमेट्स को रखना भी जरूरी है.


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काला धन अधिनियम के तहत, टैक्सपेयर के लिए अपने आईटीआर डॉक्यूमेट्स को रखने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स असेसमेंट से बचने की स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 के तहत 10 साल तक की अवधि के लिए नोटिस जारी कर सकता है.


इनकम टैक्सपेयर को अपने आईटीआर डॉक्यूमेंट कितने समय तक रखने चाहिए, इस पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक काला धन अधिनियम के तहत, कोई तय समय नहीं बताई गई है, जिसके लिए एक टैक्सपेयर को अपने आईटीआर डॉक्यूमेंट रखने चाहिए. हालांकि, आयकर विभाग के पास आकलन से बचने वाली आय के तहत नोटिस भेजने का अधिकार है और यह नोटिस आईटीआर दाखिल करने के 10 साल तक भेजा जा सकता है.


आकलन से बचने वाली आय और काला धन अधिनियम के नियमों पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने टैक्स रिकॉर्ड को बनाए रखना होता है. आम तौर पर टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए एक नोटिस आईटीआर फाइल करने के कुछ महीनों में मिल जाता है, हालांकि डिटेल असेसमेंट के लिए एक नोटिस आम तौर पर उस फाइनेंशियल ईयर के आखिर से तीन महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय जारी हो सकता है जिसमें टैक्स रिटर्न पेश किया जाता है. हालांकि असेसमेंट से बचने वाली आय के लिए संबंधित असेसमेंट ईयर के 3 साल होने से पहले नोटिस भेजा जा सकता है और ऐसे मामलों में जहां असेसमेंट से बचने वाली आय 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, वहां नोटिस 10 साल की अवधि तक जारी किया जा सकता है.


टैक्सपेयर को कम से कम 10 साल के लिए अपने आईटीआर डॉक्यूमेंट रखने की सलाह दी जाती है, ताकि आयकर विभाग द्वारा आय से बचने वाली किसी भी आय के मामले में वे उचित डॉक्यूमेंट के साथ नोटिस का जवाब दे सकें.


यह ध्यान देने की जरूरत है कि काला धन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है. इस प्रकार हालांकि लंबे समय तक टैक्स डॉक्यूमेंट्स को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, यह टैक्सपेयर के हित में है कि वह कम से कम सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट्स को बनाए रखें ताकि वह टैक्स ऑफिसर के नोटिस का जवाब दे सके.


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