Tax Savings Tips: बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन लोन पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा, जानिए क्या है तरीका
Income Tax Savings Tips: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की गई रकम पर आप इनकम टैक्स रिटर्न में छूट हासिल कर सकते हैं. इसका पूरा तरीका क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं.
Income Tax Savings Tips: लोग इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए कई तरह बचत का सहारा लेते हैं. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C और 80E के तहत आप बच्चों के एजुकेशन लोन और उनकी पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह यह छूट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या नियम-शर्तें हैं.
2 बच्चों की पढ़ाई पर डेढ़ लाख तक की छूट
इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट की धारा 80C की बात करें तो उसके तहत 2 बच्चों की पढ़ाई पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. ध्यान रखने वाली बात ये है कि यह छूट केवल फुल टाइम एजुकेशन पर ही मिलती है और इसमें भी केवल ट्यूशन फीस के खर्च को ही शामिल किया जा सकता है. इनकम टैक्स की इसी धारा में प्रावधान है कि अगर किसी वर्किंग कपल के 3 बच्चे हैं तो वे अपने-अपने आईटीआर में 2 और 1 बच्चे की फीस को अलग-अलग टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी आयकर में रियायत
अब बात करते हैं इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट की धारा 80E की. इस धारा के तहत ITR भरने वाला कोई भी व्यक्ति बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकता है. इसमें इसमें अधिकतम टैक्स छूट की सीमा नहीं है. अगर किसी कपल ने दोनों बच्चों की पढ़ाई पर एजुकेशन लोन हासिल किया है तो वह दोनो के ब्याज पर छूट पाने के लिए क्लेम कर सकता है. इसमें यह शर्त है कि यह छूट तभी हासिल की जा सकती है, जब उस लोन को किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूटशन से लिया गया हो.
31 जुलाई तक भर दें अपनी आयकर रिटर्न
बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है. अब तक 3 करोड़ लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं. अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया तो अगले 2 दिनों के अंदर यह काम तुरंत कर दीजिए. ऐसा न करने पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
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