Income Tax Return Login: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आती जा रही है. अब बस जुलाई का महीना बचा है जिसमें इंडिविजुअल आयकरदाता अपना इनकम टैक्स दाखिल कर सकते हैं. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई 2022 है. वहीं अगर इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है तो जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो जरूरी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए वर्तमान में दो टैक्स स्लैब दी गई हैं. आईटीआर भरने वाला शख्स अपनी सहूलियत के हिसाब से टैक्स स्लैब चुन सकता है और उसके मुताबिक आईटीआर दाखिल कर सकता है. वर्तमान में एक नया टैक्स स्लैब है और एक पुराना टैक्स स्लैब है.


पुराना टैक्स स्लैब
अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख आय है तो 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना आय पर तीस फीसदी का टैक्स लगेगा.


नया टैक्स स्लैब
अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है और सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 5 लाख से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स, 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय होने पर 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा.


यह भी पढ़ें: क्या आपके WhatsApp पर है 'नजर'? इस खबर को पढ़कर जान लें हकीकत
यह भी पढ़ें: 500 रुपये को लेकर बड़ा अपडेट, गांधीजी की तस्वीर के पास है हरी पट्टी तो क्या नकली है नोट?