Train Ticket: भारतीय रेलवे में हर रोज करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं. ऐसे में उन यात्रियों के साथ काफी सामान भी होता है. वहीं रेलवे में हर रोज करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं, इसलिए उनकी सेफ्टी को लेकर भी रेलवे को काफी ध्यान रखनी होता है. ट्रेन से सफर करने के कुछ नियम भी हैं, जिन्हें हर यात्री को मानना काफी जरूरी है. ऐसे में आज हम रेलवे के एक अहम नियम के बारे में बताने वाले हैं, इसके तहत कुछ सामान रेलवे में ले जाना मना है. इन सामान को लेकर अगर कोई जाता है रेलवे की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है.


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इन सामान की मनाही
दरअसल, ट्रेन में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ और कोई विस्फोटक सामान ले जाने की मनाही है. ट्रेन में ये सामान लेकर यात्रा नहीं की जा सकती है. इनमें गैस सिलेंडर, स्टॉव, लालटेन, पटाखे, केरोसीन, पेट्रोल और लाइटर्स भी शामिल है. अगर कोई इन सामान के साथ पाया जाता है तो उस शख्स पर कार्रवाई की जा सकती है. ट्रेन में इन सामान के साथ यात्रा करने से असुरक्षित माहौल बन सकता है.


हो सकती है सजा
रेलवे एक्ट 1989 के तहत धारा 67, 154,164 और 165 के तहत ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ और कोई विस्फोटक सामान लेकर जाना दंडनीय अपराध है. अगर कोई ट्रेन में इन सामान के साथ पाया जाता है उसे 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों से भी दंडित किया सकता है.


ट्रेन
ऐसे में लोगों से रेलवे की ओर से ये अपील की जाती है कि ट्रेन में इन सामान के साथ यात्रा न करें. इससे खुद की और दूसरों की जान पर जोखिम बन सकता है. साथ ही इन विस्फोटक सामानों से किसी बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है, इस कारण ये सामान रेलवे में लेकर यात्री यात्री नहीं कर सकते हैं.