Income Tax Refund: जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को आईटीआर भरना अनिवार्य है. ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं आईटीआर दाखिल करने की भी एक प्रोसेस है और लोगों को इस प्रोसेस के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. अगर प्रोसेस के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.


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इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं, कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार भी कर रहे हैं. वहीं अगर आपको इनकम टैक्स दाखिल किए हुए ज्यादा वक्त हो गया है और अभी तक आईटीआर रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो दोबारा चेक करें कि कहीं आईटीआर दाखिल करते वक्त आप किसी काम से चूक तो नहीं गए.


वेरिफिकेशन
दरअसल, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन आईटीआर को वेरिफाई करवाने से चूक गए हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बिना इसके लोगों को इनकम टैक्स रिफंड पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अपने आईटीआर को वेरिफाई करवाना काफी जरूरी है. जब आप अपने आईटीआर को वेरिफाई करवाएंगे, उसके बाद ही इनकम टैक्स रिफंड हासिल कर पाएंगे.


बैंक अकाउंट
इसके अलावा इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए कोई न कोई बैंक अकाउंट को लिंक जरूर करना होगा. अगर आपके जरिए आईटीआर प्रोफाइल में लिंक किया गया बैंक अकाउंट गलत है तो भी इनकम टैक्स रिफंड पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में इस बात की भी जांच करें कि आईटीआर प्रोफाइल में दाखिल किया गया बैंक अकाउंट सही है या नहीं. इन दोनों चीजों की दोबारा जांच करके इन्हें सुधारें. इसके बाद जल्द ही आपका आईटीआर रिफंड आने की उम्मीद होगी.