नई दिल्ली: पिछले दिनों कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ना होगा. लेकिन, अभी तक अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप आसानी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आपको RTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. लर्निंग के लिए फीस 200 रुपये है. अगर आपने अभी तक एकबार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो पहले लर्निंग बनवाना होगा. लर्निंग के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है. उम्र सीमा कम से कम 18 साल है.


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लर्नर कैसे करें अप्लाई?
1. राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice10/stateSelection.do पर जाएं. यहां अपना स्टेट चुनना है. वहां लर्नर के लिए ऑप्शन होता है. वहां क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है. फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा जिसे सेव कर लें. यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रैस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है.


2.इस प्रक्रिया के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. फिर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा. स्लॉट का चुनाव करने के दौरान फीस भरना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसे सेव करना है.


3. फीस पेमेंट के बाद स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगी. इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है. 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है.