Saving Scheme: मोदी सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई सारी स्कीम शुरू की है. इन स्कीम के जरिए अलग-अलग वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है. वहीं अब मोदी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है. इस स्कीम का नाम महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र है. यह स्कीम खासकर महिलाओं के लिए लाई गई है और इसका फायदा भी देश की महिलाओं को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस स्कीम की क्या खासियतें हैं...


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महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र एक नई छोटी बचत योजना बजट 2023 में पेश की गई थी, जिसे विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है. सरकार ने 31 मार्च, 2023 को जारी राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से इस योजना को लागू किया है. इस योजना के तहत खोला गया खाता एकल धारक प्रकार का खाता होगा और खाता डाकघर या किसी अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है.


                                                                                                                                                                                                             


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महिला सम्मान बचत खाता कौन खोल सकता है
महिला सम्मान बचत खाता महिला अपने लिए या नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक के जरिए खोला जा सकता है. महिला निवेशकों को 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले फॉर्म - I भरना होगा.


महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की सीमा
निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1000 रुपये है और एक सौ रुपये के गुणकों में कोई भी राशि एक खाते में जमा की जा सकती है और उस खाते में बाद में कोई जमा राशि की अनुमति नहीं दी जाएगी. योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है.


ब्याज दर
इस योजना के तहत किए गए जमा पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा. ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा.


परिपक्वता पर भुगतान
जमा की तिथि से दो वर्ष के बाद जमा राशि परिपक्व हो जाती है और खाताधारक उस समय लेखा कार्यालय में प्रपत्र-2 में एक आवेदन जमा करके शेष राशि प्राप्त कर सकता है.


खाते से निकासी
खाता खोलने की तारीख से पहले वर्ष के बाद लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले, खाताधारक फॉर्म-3 आवेदन जमा करके शेष राशि का अधिकतम 40% निकाल सकता है.


समय से पहले खाता बंद करना
नीचे दिए गए मामलों को छोड़कर खाते को परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जाएगा.
- खाताधारक की मृत्यु होने पर. 
- जब डाकघर या संबंधित बैंक यह निर्धारित करता है कि खाते का संचालन खाताधारक को अत्यधिक अनुकंपा परिस्थितियों के कारण अनुचित कठिनाई में डाल रहा है, जैसे कि खाताधारक की जानलेवा बीमारियों या अभिभावक की मृत्यु के लिए चिकित्सा सहायता, तो यह हो सकता है पूरी तरह से दस्तावेजीकरण के बाद आदेश देकर और उन कारणों के लिए जो लिखित रूप में प्रलेखित होंगे, खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दे सकते हैं.


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