Google CCI Fine: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की तरफ से लगाए गए जुर्माने से जुड़ा आदेश द‍िया है. एनसीएलएटी (NCLAT) ने कहा क‍ि 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के 10 प्रत‍िशत ह‍िस्‍से का भुगतान करें. एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई (CCI) की तरफ से लगाए जुमाने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी.


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यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए झटका
एनसीएलएटी ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए ल‍िस्‍टेड करने का निर्देश दिया. एनसीएलएटी का यह निर्देश गूगल की उस याचिका पर आया है जिसमें उसने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक बाजारों में उसकी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में सीसीआई की तरफ से जारी आदेश को चुनौती दी है. साथ ही कहा कि यह आदेश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक झटका है. इससे इस प्रकार के उपकरण देश में और महंगे हो जाएंगे.


सीसीआई ने इस मामले में पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया था. गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील की थी और जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था. (इनपुट PTI)


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