नई दिल्ली: अब तक आपको बाजार में मिलावट वाला ही सरसों का तेल मिलता रहा है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब उपभोक्ताओं को बेचा जाने वाला सरसों का तेल सिर्फ शुद्ध ही बेचा जा सकेगा. बताते चलें कि अभी तक बाजार में मिलने वाले तेल में 20 फीसदी तक खाने का दूसरा तेल मिलाने की इजाजत थी.


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सरकार ने इसके लिए FSSAI को निर्देश भी दे दिए हैं. इन नए दिशा-निर्देशों को एक अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा. फिलहाल सरसों के तेल में 20 परसेंट तक अन्य खाने का तेल मिलाने की ही इजाजत है. लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और शुद्ध सरसों के तेल की ही बिक्री होगी.


क्यों मिलेगा शुद्ध सरसों का तेल?
जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय में सरसों तेल की कीमतों में जबर्दस्त उछाल देखने को मिला है. ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी. इसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.


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FSSAI ने लिए 4,500 से अधिक नमूने
खाने के तेलों में मिलावट (Adulteration in Edible oil) की खबरों पर संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा नियामक, FSSAI ने पिछले हफ्ते देश के कई शहरों से खाद्य तेल  के 4,500 से भी ज्यादा नमूने लिए. इन सैम्पल को जांच के लिए भेजा गया है.