PF New Rules: पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन अब नहीं होगा टैक्स फ्री! जानिए EPFO कैसे करेगा कैलकुलेशन?
New PF Rules: 1 अप्रैल से सभी मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा. सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.
नई दिल्ली: PF New Rules: नौकरी करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप भी एम्प्लॉयी हैं तो निश्चित ही एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organization) में आपका अकाउंट होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा. पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है. लेकिन अब पीएफ (PF) के नियमों में कुछ नए बदलाव होने वाले हैं. 1 अप्रैल, 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है.
इन PF की राशि पर लगेगा टैक्स
गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था. अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा. इनमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन (Employee Contributions) होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. दरअसल, हाई इनकम वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है.
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जानिए नए PF नियमों के मुख्य बातें-
- मौजूदा पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कॉन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बंट जाएंगे.
- नॉन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च, 2021 होती है.
- नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो सकते हैं.
- सालाना ₹ 2.5 लाख से ज्यादा के एंप्लाई कॉन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है.
- टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे.
जानिए EPF को लेकर क्या है टैक्स के नियम
फाइनेंस एक्ट 2021 (Finance act 2021) के नए प्रावधान के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो 2.5 लाख रुपये के ऊपर जमा के ब्याज पर टैक्स (Tax on Interest) देना होगा. उदाहरण से समझें तो अगर किसी कर्मचारी का 3 लाख रुपये तक का निवेश है तो उसे अतिरिक्त 50000 रुपये पर मिले ब्याज पर टैक्स देना होगा. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये ही होगी.
जानिए क्या है रूल 9D
नए नियमों के मुताबिक, CBDT ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई किया गया है जिसमें प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन (Tax on EPF contribution) पर मिले ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन कि जाएगी. अब प्रोविडेंट फंड (Provident fund) में दो तरह अकाउंट होंगे. पहला- टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा- नॉन-टैक्सेबल अकाउंट. 9D नियम में दो अकाउंट को मैनेज कर के बारे में बताया गया है. अब समझते हैं इन दो अकाउंट के बारे में.
टैक्सेबल अकाउंट
नए नियम के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी के EPF अकाउंट में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा होती है तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. इस पर कैलुकेलेशन के लिए बाकी पैसा टैक्सेबल अकाउंट में जमा होगा. लेकिन, उस पर मिल वाले ब्याज पर टैक्स कटेगा.
नॉन टैक्सेबल
इसमें नए नियम के तहत अगर किसी के EPF अकाउंट में 5 लाख रुपये जमा हैं तो 31 मार्च 2022 तक जमा रकम बिना टैक्स वाले खाते में जमा होगी. यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
इन टैक्सपेयर्स को फर्क नहीं पड़ेगा
आपको बता दें कि इस नए नियम के लागू होने के बाद, 2.5 लाख रुपये की लिमिट का फायदा ज्यादातर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा. लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यह मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा. यानी अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से फर्क नहीं पड़ेगा.