Income Tax Return Update: क्या खरीदी गई प्रॉपर्टी का ITR में ब्यौरा देना जरूरी है, जानिए जवाब

Income Tax Return Latest Update: ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. अगर आपने अबतक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए. क्या आपने हाल फिलहाल में कोई प्लॉट, संपत्ति खरीदी है, और उसे ITR में दिखाया है. अगर नहीं तो क्या आप पर कोई कार्रवाई हो सकती है. समझिए

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क्या ITR में दिखानी होगी प्रॉपर्टी की खरीद

मान लीजिए आपने मार्च 2020 के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदी है. तो क्या उसे ITR में डेक्लेयर करना होगा. मान लीजिए कि आपने 15 लाख की कोई जमीन खरीदी है. तो इस पर कितना टैक्स बनेगा. या इस पर किसी तरह की कोई छूट मिलती है. इस सवाल का जवाब टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन (Balwant Jain) देते हैं.   

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प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं

बलवंत जैन के मुताबिक, पहली बात ये कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते ऐसे निवेशक सोर्स बताने और समझाने योग्य हो. टैक्स केवल तभी देना होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचकर मुनाफा कमाते हैं. जहां तक इनकम टैक्स रिटर्न में इसको डेक्लेयर करने की बात है, तो आपको प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है. 

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सालाना इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए

बलवंत जैन के मुताबिक, ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा ITR में देने की तभी जरूरत पड़ती है. जब टैक्सपेयर्स की सालाना कमाई सभी छूट लेने के बाद 50 लाख रुपये से ज्यादा है. अगर आपकी आय इस लिमिट से ज्यादा नहीं है तो आपको संपत्ति खरीद की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं होती है. 

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50 लाख से ज्यादा इनकम है तो

बलवंत जैने के मुताबिक, अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो न केवल उस संपत्ति का खुलासा करना होगा जो आपने खरीदी है, बल्कि उन सभी संपत्तियों का भी ब्यौरा देना होगा जो आपके पास 31 मार्च 2020 तक थे. 

 

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