Rajasthan Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व जज के हक में आया फैसला, 3 साल बाद कोर्ट ने किया बरी
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Rajasthan Crime: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व जज के हक में आया फैसला, 3 साल बाद कोर्ट ने किया बरी

Bharatpur news: भरतपुर के पूर्व ACB जज जितेंद्र सिंह गुलिया को नाबालिग से कुकर्म के मामले में 3 साल बाद बरी कर दिया गया है. फैसला आने के बाद कोर्ट में मौजूद उपस्थित वकीलों ने गुलिया को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई.

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Rajasthan News: भरतपुर में एंटी करप्शन कोर्ट के पूर्व जज जितेंद्र सिंह गुलिया को पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल बाद बरी कर दिया है. जितेंद्र सिंह गुलिया पर एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने का आरोप लगा था. 31 अक्टूबर 2021 को मथुरा गेट थाने में एक महिला ने जितेंद्र सिंह गुलिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वहीं, 3 साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने अब गुलिया को बरी कर दिया है. फैसला आने के बाद कोर्ट में मौजूद वकीलों ने गुलिया को मिठाई खिलाई.

क्या था पूरा मामला ?
मथुरा गेट थाने में दर्ज मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र सिंह गुलिया ने टेनिस क्लब में उसके 14 साल के बेटे से दोस्ती की. महिला ने आरोप लगाया कि गुलिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाता था और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे कुकर्म करते थे. महिला ने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि गुलिया ने उसके बेटे से कुकर्म का वीडियो भी बनाया था, जिससे वह उसके बेटे को बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था. 

बेटे ने रोते हुए बताई पूरी बात
महिला ने आरोप ने लगाया कि 28 अक्टूबर 2021 की शाम जब गुलिया उसके बेटे को छोड़ने आए थे, तब महिला ने उसके लड़के के साथ अश्लील हरकतें करते देख लिया था. जब महिला ने इस बारे में अपने बेटे से पुछा, तो उसने बताया कि ये बहुत खतरनाक है और बड़े भाई को जेल भिजवा या मरवा भी सकते हैं. पुलिस भी इनके इशारे पर काम करती है. यह सब कहते हुए लड़का रोने लगा.

वहीं, 29 अक्टूबर 2021 को जब महिला ने अपने बेटे को क्लब नहीं भेजा, तो अंशुल सोनी, राहुल कटारा और कुछ पुलिस वाले उसके घर आए और उसके परिवार को धमकाया. वहीं, महिला ने जब अपने बेटे को उसके साथ भेजने से मना कर दिया, तो वो लोग गालियां देने लगे. इसके बाद रात को गुलिया ने महिला को फोन किया, लेकिन जब महिला ने बताया कि उसे सब पता चल गया है, तो गुलिया ने फोन काट दिया और अगले दिन आकर माफी भी मांगी. बता दें कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 46 गवाह और 61 दस्तावेज पेश किए गए थे.

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