नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नौवीं किस्त मिलनी शुरू हो गई है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खाते में 9वीं किस्त (PM-KISAN 9th Installment) के पैसे भेजे. इसके पीएम किसान स्कीम में किसान परिवारों को 6000 रुपये सालाना की मदद सरकार की ओर से की जाती है. 


जानिए किन किसानों को मिलेगा लाभ 


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24 फरवरी 2019 को जब पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था तो इसका फायदा केवल 2 हेक्टेयर तक जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित था. बाद में स्कीम में 1 जून 2019 को संशोधन किया गया और इसे सभी किसान परिवारों तक विस्तारित किया गया, फिर चाहे उनकी जोत का साइज कितना ही क्यों न हो. यानी अब कितने ही हेक्टेयर जोत वाला किसान स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकता है. लेकिन याद रहे कि खेत किसान के नाम पर हो. 


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​बदल चुके हैं कई नियम


पीएम किसान स्कीम के तहत अब उन्हीं किसान परिवारों को मदद मिलेगी जिनके नाम पर खेत है. पहले के नियम में बदलाव करते हुए पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को PM Kisan योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. लेकिन ये नियम पुराने लाभार्थियों पर लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि खेती की जमीन चाहे गांव में हो या शहर में हो, पीएम किसान के तहत आर्थिक मदद मिलेगी.


पीएम किसान स्कीम की गाइडलाइन


इसके साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की गाइडलाइन के तहत अगर सिंगल जोत वाली जमीन पर कई किसान परिवारों के नाम हैं, तो प्रत्येक पात्र किसान परिवार को अलग-अलग 6000 रुपये तक का लाभ उपलब्ध होगा. इस स्कीम के तहत अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 


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जानें ये जरूरी नियम 


1. किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. 
2. अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा. 
3. सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. 
4. अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा.
5. राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता.
6. पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं.
7. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों.
8. 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
9. अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. 


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