PM Kisan: इन किसानों को नहीं मिलेंगे 2 हजार रुपये, साथ में चलेगा फर्जीवाड़े का मुकदमा
PM Kisan 12th Installment News: पीएम किसान निधि (PM Kisan Nidhi ) की 12वीं किस्त ( pm kisan 12th installment) जारी करने से पहले ये बड़ा अपडेट जान लीजिए. सरकार की जानकारी में ऐसे कई मामले आए हैं जिन्होंने गलत तरीके से इस स्कीम का फायदा उठाया है. अब ऐसे लोगों से सरकार इस योजना में दिए गए पैसों को फिर से वसूल कर रही है.
PM Kisan Yojana: देशभर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना का फायदा मिल रहा है. 12वीं किस्त के 2 हजार रुपये प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं. लेकिन इस किस्त को जारी करने से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. होने के बाद सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आए जिन्होंने गलत तरीके से योजना का फायदा उठाया है. कई किसान पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की पात्रता नहीं रखते, उसके बावजूद वे इस योजना का फायदा उठा रहे थे. अब सरकार ने उन लोगों की लिस्ट जारी कर दी है.
इन्हें लौटाने होंगे किस्त के पैसे
आपको किस्त के पैसे वापस करने होंगे या नहीं यह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्मर कॉर्नर (Farmer Corner) पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा. यहां क्लिक करने पर खुलने वाले वेब पेज पर मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज कर दें.
पैसा वापस करना है या नहीं
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लें और कैप्चा कोड दर्ज कर 'गेट डाटा' पर क्लिक करें. यहां क्लिक करने के बाद यदि आपको 'You are not eligble for any refund amount' का मैसेज दिखाई दे तो आपको पैसा वापस नहीं करना है. अगर यहां रिफंड अमाउंट (Refund Amount) का मैसेज शो करता है तो आपको पैसा वापस करना होगा. अगर आप पैसा वापस नहीं करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कभी भी नोटिस आ सकता है.
इस योजना के लिए कौन हकदार नहीं?
नियमानुसार ऐसे किसी भी शख्स को पीएम किसान के तहत फायदा नहीं मिलेगा जो ITR फाइल करता हो या सरकारी कर्मचारी हो. इसके अलावा यदि पति और पत्नी दोनों के नाम पर जमीन है तो परिवार का कोई एक ही व्यक्ति 6000 रुपये सालाना का लाभ ले सकता है. जिन किसानों को 11वीं किस्त रिफंड करने के लिये नॉटिस जारी किया गया है. इसके बावजूद अगर वे पीएम किसान के पैसे वापस नहीं करते हैं, तो ऐसे किसानों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा हो सकता है.
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